डीजीपी कार्यालय से जारी प्रमोशन लिस्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2015 यथा संशोधित में निहित निर्देशों के अंतर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें उनके वर्तमान नियुक्ति के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नती प्रदान की जाती है। पदोन्नति पाने के बाद दरोगाओं के इंस्पेक्टर बनते ही बधाइयों के फोन घनघनाने लगे।
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